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Monday 1 February 2021

सुराजी गाँव योजना क्या है ? SuRaji Gaanv Yojana Chhattisgarh

February 01, 2021 0
सुराजी गाँव योजना क्या है ? SuRaji Gaanv Yojana Chhattisgarh

सुराजी गाँव योजना 



सुराजी गांव योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 8 फरवरी 2019 को किया गया था, सुराजी गांव योजना में सरकार नारा था "गड़बो नवा छत्तीसगढ़" और "नरवा गरवा घुरवा बारी" जो गोधन न्याय योजना से तात्पर्य रखता है।


नरवा गरवा घुरवा बारी ग्रामीण क्षेत्र की संस्कृति है जिसके तहत नरवा यानी नहर गरवा यानी गाय एवं बारी मतलब बगीचा को इन Suraji gaanv Yojana के द्वारा संस्कृति को बचाने एवं विकसित करने के लिए बनाया गया है।


सुराजी गांव योजना का उद्देश्य



  1. ग्रामीण अधोसंरचना का विकास करना।

  2. रोजगार के अवसर प्रदान करना।

  3. ग्रमीण संस्कृति को बढ़ावा देना।

  4. पशुधन का सम्मान करना।


नरवा गरवा घुरवा एवं बारी की प्रगति



  1. नरवा - नहर के माध्यम से अद्यतन कैम्पा जो वन क्षेत्र में बनाये जाते है से 313 जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत 7 लाख 4 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया जा चुका है।

  2. गरवा - पशुधन को बचाने या पशुओं के देखभाल हेतु 5400 गौठानो का निर्माण किया जा चुका है, जिसमे 1लाख 84 हजार किसान गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जा चुका है।

  3. घुरवा - गोधन न्याय योजना अंतर्गत 3247 गौठानो से गोबर की खरीदी की जा रही है जिसका मूल्य 1 रुपये प्रति किलो है। गोबर का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट/ जैविक खाद बनाने के लिए किया जायेगा एवं किसान को प्रति किलो 10 रुपये की दर से खाद्य मुहैया कराई जायेगी।

  4. बारी - छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बारी निर्माण के लिए 10 हजार से अधिक की राशि उपलब्ध कराती है एवं सरकार द्वारा निर्मित खाद का उपयोग कर रासायनिक रहित व शुद्घ सब्जियों की पैदावार के लिए प्रोत्साहित करती है।


Suraji gaanv Yojana से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए हमे comment box में प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद!





Sunday 31 January 2021

सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ / Saur Sujala Yojana Chhattisgarh Registration

January 31, 2021 0
सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ / Saur Sujala Yojana Chhattisgarh Registration




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सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ क्या है ?


सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ के किसानो को बहुत ही कम लागत में Solar pump करने के लिए बनाई गई महत्वपूर्ण योजना है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कुसुम योजना के द्वारा किसानो को कृषि के साधन उपलब्ध कराये जाते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना का नाम परिवर्तन कर सौर सुजला योजना कर दिया है, नाम बदलने के साथ ही इनके आवेदन करने व लाभ लेने के प्रक्रिया में भी परिवर्तन हो गए है। सौर सुजला योजना के बारे में आगे हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं।

सौर सुजला योजना के उद्देश्य


वैसे तो इस योजना का प्रारम्भ ही किसानो के लिए किया गया है परन्तु इनके महत्वपूर्ण उद्देश्य भी निचे दिए गए है -

  1. Saur sujala yojana  के तहत कम लागत में Solar pump प्रदान कर किसान को शसक्त बनाना।

  2. खेती व ग्रामीण विकास को मजबूत बनाना।

  3. जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंची है उस क्षेत्र में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली पहुंचाना।

  4. किसान की लागत कम कर मुनाफा पहुंचाना।


कौशल्या मातृत्व योजना का लाभ कैसे लें ?

Solar pump Amount

सुजला योजना से मिलने वाले लाभ


Saur sujala yojana अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए बहुत ही कम लागत में सोलर पम्प वितरित करती है।




सोलर पम्प (solar pump)


इस योजना के अंतर्गत किसानों को दो प्रकार के सोलर पम्प वितरित किये जायेंगे



  1. लघु किसान के लिए 3 hp क्षमता का सोलर पम्प।

  2. सीमांत किसानों को 5 hp क्षमता वाले सोलर पम्प।


रियायत दर



छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुजला योजना के तहत 3 hp क्षमता वाले सोलर पम्प की किमत मात्र 7000 से 18000 रुपये है, जबकि बाज़ार में 3 hp क्षमता वाले Solar pump की कीमत 3 लाख पचास हजार रुपये है।

इस योजना के तहत 5 hp क्षमता वाले Solar pump की कीमत 10000 हजार से लेकर 20000 रुपये मात्र है। जबकि बाजार में 5hp क्षमता वाले सोलर पम्प की कीमत लगभग 4 लाख पचास हजार रुपये है।


Solar Pump Application

 Saur sujala Yojana में आवेदन कैसे करें ?


Saur sujala yojana  का लाभ लेने के लिए कोई भी किसान नजदीकी ब्लॉक कार्यालय या कृषि विभाग के कार्यालय में जमा कर सकता है। तथा इसका आवेदन फॉर्म भी इन कार्यालयों में उपलब्ध हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म को सही तरीके से भरकर एवं जरूरी आवश्यक दस्तावेज के साथ कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करें।


Saur sujala Yojana में लाभार्थियों का चयन


छत्तीसगढ़ सरकार के इस Solar pump योजना में आवेदन किये हुए लाभार्थियों का चयन कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। विभाग एजेंसी द्वारा जांच कर योग्य एवं पात्र व्यक्ति को सब्सिडी के तहत सोलर पम्प अनुदान दिया जाता है।


लाभ लेने के लिए दस्तावेज


सोलर पम्प को Saur sujala yojana के तहत अनुदान में लेने के लिए जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।



  1. निवास पते के लिए आधार कार्ड।

  2. बैंक पास बुक।

  3. भूस्वामी का प्रमाण पत्र।

  4. मोबाइल नम्बर।



Saur sujala Yojana पात्र/अपात्र लाभार्थी 


योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन में पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों का चयन कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, फिर भी सौर सुजला योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें जरूरी है -



  1. किसान छत्तीसगढ़ का निवासी हो ।

  2. किसान के पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नही होना चाहिए।

  3. लाभ लेने के लिए लघु किसान का होना जरूरी है।


अधिक जानकारी के लिए संपर्क कैसे करे?



Saur sujala yojana  के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नम्बर से संपर्क किया जा सकता है


चैयरमैन - श्री मिथिलेश श्वरणाकार छत्तीसगढ़ कृषि विभाग

सी ई ओ - श्री आलोक कटियार छत्तीसगढ़ कृषि विभाग


श्री DG चौखंडे - मो. न. 8370008630 (controler)

श्री अनिल कापरे - मो. न. 9425562821 ( assistant)

Friday 29 January 2021

mnrega - महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ / Rojgar Guaranty

January 29, 2021 0
mnrega - महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ / Rojgar Guaranty


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 Rojgar Guaranty - रोजगार गारंटी योजना - 


भारत सरकार द्वारा गरीब बेबस व बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देने एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के ऊद्देश्य से वर्ष 2005 के अधिनियम के तहत केन्द्रीय Rojgar guaranty yojana प्रारम्भ की गई। रोजगार गारंटी योजना तहत बेरोजगारों को आर्थिक विकाश उपलब्ध कराने के लिए 100 दिन की रोजगार प्रदान करना भारत सरकार का दायित्व है। वर्ष 31 दिसंबर 2009 में इस योजना का नाम परिवर्तित करते हुए भारत के राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी के नाम करते हुए मनरेगा यानी महात्मा गाँधी Rojgar garanty yojana अधिनियम 2005 किया गया। केंद्रीय रोजगार गारंटी में मजदूरी दर 82 रूपए दिया जाता था जिसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत मजदूरी दर बढाकर 190 रूपए किया गया है। इस योजना में बेरोजगार व्यक्ति को 90 कार्य दिवस की मजदूरी बढाकर 150 कार्य दिवस कर दिया है।

 

    पुरे भारत में Mahatma Gandhi Rojgar guaranty yojana में काम करने के लिए पंजीकृत मजदुर संख्या 77 लाख 85 हजार 990 है, जबकि अकेले छत्तीसगढ़ में 18 लाख 51 हजार 536 मजदुर रोजगार हेतु पंजीकृत है।

 

रोजगार गांरटी योजना की आवश्यकता


 भारत में अनेक गरीब परिवार है जिनके पास अपने जीविका जीने के लिए कोई साधन नहीं है उसी बेरोजगार परिवार को रोजगार मुहैया कराने एवं उनका भरण पोषण करने के लिए Mahatma Gandhi Rojgar guaranty yojana  अधिनियम 2005 की शुरुआत की गई।

 


महात्मा गांधी रोजगार योजना के उद्देश्य 



  • गरीब वंचित एवं बेरोजगार परिवार को 100 कार्य दिवस की रोजगार उपलब्ध करना।

  • ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे पलायन को रोकना।बेरोजगार व्यक्ति को आजीविका के साधन उपलब्ध करना एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।

  • घरेलु उत्पाद एवं कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना।मनरेगा के अंतर्गत विकाश कार्यों के लिए साधन उपलब्ध करना।

  • महात्मा गांधी रोजगार योजनान्तर्गत निजी कार्यों के लिए सहायता प्रदान करना।


ह भी पढ़े - गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ | online registration


मनरेगा के कार्य (work of mnrega)


Mahatma Gandhi Rojgar guaranty yojana योजनान्तर्गत बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देने के लिए योजना में घरेलु उत्पाद के कार्य, कृषि कार्य, विनिर्माण कार्य एवं सेवा क्षेत्र के कार्यों को सम्मिलित किया गया है, रोजगार के  कार्यों में विनिर्माण से सम्बंधित कार्य जैसे - तालाब गहरीकरण, द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण के कार्य इत्यादि। कृषि विकाश कार्यों के लिए सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत निजी सहायता प्रदान करना जैसे - खेत की समतली करण, खेत में कुंआ का निर्माण, जल सरंक्षण हेतु डाइक गड्ढों का निर्माण करना इत्यादि कार्य बेरोजगार परिवारों को मुहैया कराया जाता है। कार्य दिवस के अवधि पर मजदूरों के लिए विशेष सुविधाएँ कार्य एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जिसमे कार्यरत मजदूरों के लिए पिने हेतु पानी की व्यवस्था, कार्य स्थल पर दवाई, डेटोल, बेंडेड, और अन्य सुविधाएं प्रदान  की जाती है।

 

 


मनरेगा के अंतर्गत निजी कार्यों के सुविधा


Mahatma Gandhi Rojgar guaranty yojana में निजी कार्य हेतु निम्न प्रकार के लाभ प्रदान किये जाते है -



  • भूमि में सुधार, जैसे - मेड बांधना, समतलीकरण करना।

  • निजी सुविधाओं में डबरी निर्माण, निजी शौचालय तथा कुआ का निर्माण करना।

  • पशुओ के रहने के लिए निचे फर्श का निर्माण, यूरिन टैंक का निर्माण, आहार के लिए टैंक का निर्माण कराया जाता है।

  • वर्मी कम्पोस्ट एवं नाडेप टैंक का निर्माण।

  • मछली पालन करने के लिए निजी डबरी व निजी तालाब का निर्माण।

  • शेड का निर्माण करना जिसमे बकरी,सूअर, व मुर्गी को रखा जा सके।

  • प्राधान मंत्री योजना के तहत 90 कार्य दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करना।


महात्मा गांधी रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए प्राथमिकता




  • अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार।

  • घुमंतू जनजाति के परिवार।

  • सरकार के राजपत्र अधिसूचना में निकाली गई जनजातियाँ।

  • गरीबी रेखा के निचे में निवासरत परिवार।

  • नि:शक्त, दिव्यांग एवं महिला मुख्या वाले परिवार।

  • प्रधान मंत्री आवास योजना लाभ प्राप्त करने वाले परिवार।

  • लघु एवं सीमान्त भुमिधारक।


मनरेगा के मुख्य तथ्य




  • ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को रोजगार के मांग करने पर 100 कार्य दिवस की रोजगार उपलब्ध कराया जाता है परिवार के समस्त सदस्य को मिलाकर 100 दिन का एवं राज्य सरकार द्वारा अतिरक्त 50 दिवस का मजदूरी हेतु रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

  • योजना  अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा रोजगार के लिए मांग करने पर 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 15 दिवस के भीतर रोजगार नहीं होने पर उन्हें अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है।

  • केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के लिए अधिसूचित मजदूरी दर देय होगा ।

  • रोजगार की मांग करने के लिए आवेदन  पंचायत में या ग्राम सभा में करना होगा।

  • ग्राम पंचायत द्वारा  ग्रामीण परिवारों का पंजीयन कराया जाता है।

  • योजना के अंतर्गत मिलने वाले कार्य की आबंटन में 50 प्रतिशत राशि का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

  • Mahatma Gandhi Rojgar guaranty yojana के तहत कार्य करने वाले मजदूरों का भुक्तान पोस्ट ऑफिस एवं उसके बैंक खाते में fto के माध्यम से किया जायेगा।


इस लेख में हमने mnrega से जुडी सारी जानकारी बताने की कोशिश की अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें comment कर जरूर बताएं।






Tuesday 26 January 2021

Indira Gandhi Agriculture University Chhattisgarh

January 26, 2021 0
Indira Gandhi Agriculture University Chhattisgarh

नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 125 वीं जयंती के शुभ अवसर पर इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय के बायोटेक इन्क्यूबेशन सेंटर एवं एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र का शुभारम्भ किया मुख्यमंत्री ने इन्क्यूबेशन सेण्टर का नामकरण महान स्वंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में श्री बघेल ने 30 करोड़ रूपए की लागत से इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय के बायोटेक इन्क्यूबेशन सेंटर एवं एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य योजना आयोग की कक्षों का नामकरण किया।  मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अवसर पर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में  बायोटेक इन्क्यूबेशन सेंटर एवं एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र प्रारम्भ करने का आह्वान करते हुए  कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में उत्पादक युवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। सभी शैक्षणिक संस्थाएं युवाओं की उद्मशीलता के विकाश पर काम करें।  इन्क्यूबेशन सेंटर में युवाओं को अनुशंधान एवं शोध हेतु प्रयोग शाला की सुविधाएं, तकनिकी मार्गदर्शन, नेटवर्किंग के लिए मार्गदर्शन एवं वित्तीय ऋण सहायता उपलब्ध कराई  जाएगी।

उल्लेखनीय है की इंदिरा गाँधी विश्वविद्यालय, रायपुर तथा कृषि विकाश  एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त उपक्रम से स्थापित बायोटेक्नोलॉजी पार्क के प्रथम चरण में इंदिरा गाँधी कृषि विश्ववद्यालय प्रसार में 30 करोड़ रूपए की लागत से बायोटेक इन्क्यूबेसन सेण्टर स्थापित होगा। पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में पूर्ण होगा। प्रथम चरण के अंतर्गत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बायोटेक इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है।  सेंटर की स्थापना दो वर्ष अवधि में  पूर्ण कर ली जाएगी।

इस केंद्र भवन का निर्माण साढ़े तरह करोड़ की लागत से पूरा किया जायेगा। जहां लगभग 16  करोड़ रूपए की लागत से अत्याधुनिक परागशाला,उपकरण सहित अन्य जरुरी सुविधाएँ विकसित की जाएगी।  सभी अधोसरंचनाएँ बी एस 4 मापदंड की होगी। इस केंद्र में 23 कंपनियों को तीन वर्ष तक कार्यालय,प्रयोग शाळा की सुविधा, तकनिकी मार्गदर्शन और बिजनेस नेटवर्किंग की सुविधा व्यवसाय स्थापित करने के लिए दी जायेगी।

इस केंद्र में एग्री बायोटेक, हेल्थ केयर बायोटेक, फ़ूड प्रोसेसिंग में काम करने वाली कंपनियों को प्राथमिकता मिलेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय  के एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र में 94 युवा उद्यमों द्वारा इस सेंटर में प्रारम्भ की गई 24 कंपनियों के कार्यालय का भी मुख्यमंत्री ने शुभारम्भ किया इन स्टार्टअप को उद्योग एवं व्यवसाय के लिए दो करोड़ 26  लाख रुपयों का अनुदान प्राप्त हुआ है। इन स्टार्टअप्स ने अब लगभग 10 करोड़ रुपयों का व्यवसाय कर लिया है।

योजना मंत्री श्री अमर जीत भगत ने कार्यक्रम को सम्बोधित को करते हुए कहा कि राज्य योजना आयोग ने पुनर्गठन के बाद पिछले दो वर्षों में नविन योजनाओं को तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका  है। थिंक टेक के रूप में राज्य योजना आयोग ने सुराजी गाँव योजना, महिला स्व सहायता समूहों के स्वावलंबन, गौठानों के विकाश , राजीव गाँधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और अतिशेष धन से एथेनॉल उत्पादन जैसी महत्वकांक्षी योजनाए तैयार की, जिनका सकारात्मक असर दिख रहा है। मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह ने पिछले दो वर्षों में राज्य योजना आयोग द्वारा किये गए कार्यों पर प्रकाश डाला।

इंदिरा गाँधी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस. के. पाटिल ने बायोटेक इन्क्यूबेशन सेंटर एवं एग्री-बिजनेस इन्क्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र के उद्देश्यों, कार्यों एवं युवा उद्यमियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने  बताया कि इस परियोजना के द्वितीय चरण मे रायपुर जिले के आरंग तहसील के ग्राम मुनगी में 9 हेक्टेयर भूमि पर बिजनेस इंटरप्राइज़ जोन की स्थापना की जाएगी।  इसके लिए राज्य शासन द्वारा ग्राम मुनगी में भूमि आबंटित कर दी गई है इस केंद्र में 23 कंपनियों को तीन वर्ष तक अनुसंधान, तकनिकी एवं अधोसरंचना सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रिय कृषि विकाश योजना रफ़्तार एवं इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के संयुक्त उपक्रम से स्थापित एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर द्वारा कृषि सम्बंधित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अभिनव एवं उद्भव कार्यक्रम प्रारम्भ किये गए है। अभिनव  तहत युवाओं से कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों में ऐसे नवाचारी विचार आमंत्रित किये जा रहे हैं, जिस पर आधारित स्टार्टअप उद्योग शुरू किया जा सकता है। चयनित नवाचारी विचारों के लिए 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।  इसी प्रकार उद्भव कार्यक्रम के तहत उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित कए गए हैं जिनका कम्पनी के रूप में पंजीयन हो चूका है जनके पास स्टार्टअप सम्बन्धी कोई प्रारंभिक उत्पाद उपलब्ध है जिनका वे व्यवसायीकरण करना चाहते है। चयनित प्रस्ताओं के व्यवसायीकरण हेतु 25 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

Monday 25 January 2021

जननी सुरक्षा योजना Registration/Janani Suraksha Yojana Chhattisgarh

January 25, 2021 0
जननी सुरक्षा योजना Registration/Janani Suraksha Yojana Chhattisgarh

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जननी सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ क्या है ?


सरकार हमेशा महिलाओ के लिए किसी न किसी योजना की शुरुआत करते रहते है ताकि प्रत्येक जनता योजनाओं का लाभ उठा सके। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की योजना Janani Suraksha Yojana यानि JSYके बारे में।


Janani Suraksha Yojana के अंतर्गत भारत सरकार गरीब गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव एवं नवजात शिशु के मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2005 को इस योजना का लागू किया गया।


Janani Suraksha Yojana (JSY) उन राज्यों पर केंद्रित है जहाँ प्रसव किसी सरकारी संस्था में न करा कर अपने घरो में किया जाता है उन राज्यों में छत्तीसगढ़,झारखण्ड,असम,पंजाब,मध्य प्रदेश,राजस्थान,बिहार आदि राज्य आते हैं।


जननी सुरक्षा योजना के मुख्य बिंदु 



  • जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्य।

  • जननी सुरक्षा योजना में आवेदन की पात्रता।

  • जननी सुरक्षा योजना से मिलने वाले लाभ।

  • जननी सुरक्षा योजना में आवेदन कहाँ करे?


जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्य 



  • मातृ एवं नवजात बच्चे के मृत्यु दर को कम करना।

  • गरीबी रेखा से निचे रहने वाले महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए बढ़ावा देना।

  • इस योजना  अंतर्गत महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जांच एवं प्रसव तक देखभाल करना।


सरकारी विभाग की जानकारी


पात्रता 



  • गरीबी रेखा से निचे निवासरत 19 वर्ष के अधिक के गर्भवती महिला को दो बच्चों के जीवित तक यह योजना कवर करती है।

  • सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों जैसे - उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्रथम रेफरल इकाइयों, सामान्य वार्डों या जिला एवं राज्य अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिला को इसका लाभ मिलेगा।

  •  बी. पी. एल. सूचि में जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित  जाति के महिलाओं को।

  • सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों जैसे- जिला एवं राज्य अस्पतालों के वार्डो में प्रसव कराने वाली महिला को।

  • मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित  जाति के महिलाओं को।


जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली लाभ 


Jananai Suraksha Yojana Amount 


 











































Category ग्रामीण क्षेत्र   Totalशहरी   Total
 मातृत्व भत्ता आशा package* मातृत्व
भत्ता  
आशा package**राशि, रूपए में 
LPS1400600200010004001400
HPS70060013006004001000

आशा पैकेज - ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपये संस्थागत  प्रसव के सुविधा के लिए 300 रूपए प्रदान किया जाता है।


आशा पैकेज - शहरी क्षेत्रों में 400 रुपये संस्थागत  प्रसव के सुविधा के लिए 200 रूपए प्रदान किया जाता है।

 


आवेदन कहाँ करें 





  • JSY योजना के तहत सभी गर्भवती महिला को आंगनबाड़ी केंद्र  प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना पजीयन कराना होगा।

  • प्रत्येक लाभार्थी  एम् सी एच कार्ड होना जरुरी है

  • शिशु के जन्म  दौरान किसी सरकारी अस्पताल में पंजीयन कराने  पर भी योजना का लाभ लिया  सकता है।



तो साथियो आज आपने जाना जननी सुरक्षा योजना के बारे में। अगर यह लेख अच्छा लगे तो हमें जरूर बताएं।




Wednesday 20 January 2021

सरस्वती सायकल वितरण योजना का लाभ कैसे लें ?

January 20, 2021 0
सरस्वती सायकल वितरण योजना का लाभ कैसे लें ?

 

Free Cycle Application 2021| Mukhyamantri Cycle yojana Chhattisgarh Online Application | Saraswati Cycle Yojana|


छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त में सायकल वितरण कर रही है।


अगर आप इस योजना के बारे में नहीं जानते तो आज हम इससे  सभी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।



 


 


Mukhya Mantri Cycle Yojana


मुख्यमंत्री सायकल योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं BPL list यानि गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले छात्रा/लड़कियों को Saraswati Cycle Yojana के अंतर्गत मुफ्त सायकल का वितरण किया जाता है।


दरअसल गाँव के विद्यालयों में पढाई करने वाले अधिकतर बच्चे गरीब परिवार से होते हैं, उनके पास कमाई का जरिया भी नहीं हो पता, जैसे - तैसे वे अपने बच्चे की पढ़ाई कराते हैं, इसलिए बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें परिवार के साथ में काम करना अनिवार्यता हो जाता है या तो उनके गांव में 8वी तक ही स्कूल होते हैं और आगे की पढाई करने के लिए उन्हें दूर दराज के दूसरे गाँव में जाना पड़ता है, दूर दराज में स्कूल होने से अधिकतर बच्चे 8 वी तक ही पढाई करते हैं और स्कूल जाना बंद कर देते हैं इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2004 में इस योजना की शुरुआत की ताकि बच्चे दूसरे गाँव में जा कर भी पढाई कर सके।


सरस्वती सायकल वितरण योजना का उद्देश्य 



  • लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने व लड़को के मुकाबले लड़कियों में स्कूल छोड़ने का अनुपात काम करने के लिए।

  •  गाँव में स्कूल सुविधा न होने पर दूसरे गाँव के स्कूलों में भी पढाई कर सके।

  • लड़कियों में पढाई की जिज्ञाषा को बनाये रखने के लिए।

  • छात्राओं को शाला तक आवागमन लिए सुविधाएं प्रदान करना एवं बालिका शिक्षा को पप्रोत्साहित करना।


सरस्वती सायकल वितरण योजना के लिए पात्रता ( Saraswati cycle Yojana)



  • छात्रा / बालिका का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या गरीबी रेखा के निचे निवासरत परिवार का होना अनिवार्य है।

  • छात्रा / बालिका का 8 वी पास एवं 9 वी कक्षा में नामांकन होना जरुरी है।

  • छात्रा / बालिका छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।

  • छात्रा / बालिका का नामांकन शासकीय विद्यालय  में होना चाहिए।


चयन प्रक्रिया 



  • हितग्राही छात्रा / बालिका का चयन प्राचार्य द्वारा जाति प्रमाण पत्र एवं BPL सूचि गरीबी रेखा प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है।


Free Cycle के लिए आवेदन कैसे करें?



  • अपने स्कूल या संस्था के प्राचार्य से संपर्क करें।

  • संस्था के डी ई ओ के पास आवेदन करें।

  • Mukhyamantri Cycle Yojana Official Site में जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।


आवश्यक दस्तावेज - 



  • पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड।

  • विद्यालय का प्रमाण पत्र।

  • जाति प्रमाण पत्र।

  • गरीबी रेखा प्रमाण पत्र।

  • पासपोर्ट साइज फोटो।


यदि आपको भी  Cycle Yojana Chhattisgarh के तहत सायकल नहीं मिला है तो हमारा यह लेख आपके लिए कामगार साबित हो सकता है। हमें Comment Box में  बताएं।





Tuesday 19 January 2021

[गोबर खरीदी] गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ | online registration

January 19, 2021 1
[गोबर खरीदी] गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ | online registration
गोधन न्याय योजना

 

Godhan nyaay yojana ke Labh | Godhan Nyay yojana Application Form| Godhan Nyaay Yojana Ki jankari |


 


 


Godhan Nyaay Yojana kya hai?


छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने किसानो व पशुपालकों से गोबर खरीदने की योजना की शरुआत की है जिसका नाम है Godhan Nyaay Yojana. इस योजना का शुभारम्भ छत्तीसगढ़ के मुख्या श्री भूपेश बघेल ने 20 जुलाई 2020 को हरेली महा पर्व के दिन किया।


गोधन न्याय योजना 



  • इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार गोपालकों से  प्रति किलो  2 रूपए दर से गोबर खरीदेगी।

  • गोबर का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए किया जाएगा।

  • किसानो के अर्थ व्यवस्था में सुधार के लिए बेहतर योजना।

  • ग्राम गौठानों में महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं को इस योजना से आर्थिक विकाश कराने की पहल होगी।

  • पशुधन की खुली चराई पर रोक लगाने का प्रयाश होगा।

  • पशुधन का सम्मान होगा।

  • Godhan Yojana से पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा।


आयुष्मान भारत योजना कार्ड डाउनलोड कैसे करें ?


गोबर की खरीदी कैसे होगी ?


छत्तीसगढ़ सरकार अब तक 2408 ग्राम गौठान स्वीकृत कर चूका और शहरी क्षेत्रो में 377 गौठान बन चुके हैं।
अतः छत्तीसगढ़ सरकार इन्ही ग्राम गौठान के माध्यम से गोबर की खरीद करेगी। ख़रीदे गए गोबर को वर्मी कम्पोस्ट बनाकर किसानों को ही 10 रूपए प्रति किलो के दर से विक्री की जाएगी प्रदेश सरकार ग्राम गौठान के लिए सभी ग्राम पंचायतों को गौठान बनाने की दिशा निर्देश दे चुके हैं। ग्राम पंचायतों में 11630 और सभी गाँव में 20000 गौठान का लक्ष्य रखा है।

            Godhan Nyaay Yojana के तहत एक ही दिन में 1642 गौठानों में करीब 2000 क्विंटल गोबर बेचा जाता है। आगे और भी गौठानों से गोबर की खरीद की जाएगी।

Godhan Nyaay Yojana में आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज



  • किसान पासबुक

  • आधार कार्ड।

  • राशन कार्ड।

  • पासपोर्ट साइज दो फोटो।

  • बैंक पासबुक।


Godhan Nyaay Yojana में आवेदन कैसे करें?


सभी 11630 ग्राम पंचायतो व् 20 हजार गाँव में गौठान निर्माण हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार इसके लिए आधिकारिक वेब साइट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए अभी तक किसी भी प्रकार की ऑनलाइन सेवा शुरू नहीं की गई है। जैसे ही Godhan Nyaay Yojana website शुरू होती है हम लेख के माध्यम से जरूर बताएँगे।

इस विषय में हमारा लेख कैसा लगा हमें जरूर बताएं।




[रजिस्ट्रेशन] खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ कैसे लें सकते हैं ?

January 19, 2021 0
[रजिस्ट्रेशन] खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ कैसे लें सकते हैं ?
खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना



                                   free Hospital, मुफ्त इलाज कराये इन योजनाओं से। मुफ्त इलाज कराएं राशन  कार्ड से। 

यदि आप या आपके परिवार किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और आपके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप सही जगह पर हैं,  यहाँ आपको बताएँगे कि किसी भी गंभीर बिमारी का इलाज मुफ्त में या राशन कार्ड से कैसे कराते हैं।

मुफ्त में इलाज कराने के लिए हम आपको दो योजनाओं के बारे में बताएँगे -





  • आयुष्मान भारत यानि प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना। (पुरे भारत में)

  • खूबचंद बघेल योजना।  (छत्तीसगढ़)


आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला महत्त्व कांक्षी योजना है, जिसे रांची, झारखंड से 23 सितम्बर 2018 को प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवार को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत भारत के लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवार या कहें कि 50 करोड़ से अधिक लाभार्थी को इसका लाभ पहुंचाने  उद्देश्य है।

आयुष्मान भारत के अंतर्गत किसे मिलेगा लाभ ?


2011 के सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना के आधार पर गरीब और वंचित परिवारों   आयुष्मान भारत के लिए चयन किया गया है।  इसके तहत RSBY यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी को भी इस योजना  के लिए चयन किया है।  

 

आयुष्मान भारत योजना कार्ड डाउनलोड कैसे करें ?

आयुष्मान भारत के लाभ   


इस योजना के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य का 500000/- पांच लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य इलाज किया जा सकता है। 

पहले RSBY अंतर्गत परिवार के 5 सदस्यों की ही इलाज की जा सकती थी जिसकी लाभान्वित राशि 30000/- रूपए थी।


खूबचंद बघेल योजना छत्तीसगढ़ - यह योजना छतीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य हर तरह के गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी का इलाज मुफ्त में किया जाता है।


खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ कैसे पाएं ?


  इस योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास BPL राशन कार्ड का होना अनिवार्य है।  इस योजना के अंतर्गत RSBY यानि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं आयुष्मान भारत को भी जोड़ा गया है।

 खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के लाभ - इस योजना  अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार के सदस्य का 50000 /- रूपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है।

Khub chand Baghel Swasthya Yojna के अंतर्गत इलाज की जाने वाली बीमारियाँ। 

  • किडनी से सम्बंधित बीमारीका इलाज।

  • फेफड़े से सम्बंधित बीमारी का इलाज

  • ह्रदय से जुडी बीमारी का इलाज।

  • हिमोफिलिया का इलाज।

  • कैंसर का इलाज।

  • एसिड अटैक।


मुफ्त इलाज के लिए आवेदन - इस योजना के आधिकारिक वेब साइट पर जा कर Online आवेदन किया जा सकता है।

Official Site - Click Here

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज 



  • राशन कार्ड।

  • आधार कार्ड।

  • पासपोर्ट साइज फोटो।

  • निवास प्रमाण पत्र।

  • मोबाइल नंबर।


आशा है हमारी लेख Free Ilaaj Kaise Karaye? Ration card se ilaj karaye से आपको अच्छी मदद मिली होगी ? हमारी यह पोस्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं।

Sunday 10 January 2021

PMAYG - प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची कैसे देखें

January 10, 2021 0
PMAYG - प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची कैसे देखें




प्रधानमंत्री आवास योजना सूची देखें 

भारत  में सार्वजानिक आवास कार्यक्रम के तहत गरीबों को पुनर्वास के लिए  पक्के आवास की मुहैया करना सरकार का एक प्रमुख केंद्र रहा।  ग्रामीण आवास योजना कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से वर्ष जनवरी 1996 में इंदिरा
आवास (IAY) के रूप में  शुरू हुआ।  इंदिरा आवास कार्यक्रम  तहत गरीब परिवार को रहने के लिए पक्का  मकान  बनाने हेतु  सहायता राशि 35000/- रूपए  दिया जाता था, समय अंतराल इसकी राशि में बढ़ोतरी करते हुए रूपए 50000 एवं 2014 से पहले  इसकी राशि 85000 रूपए थी। वर्ष 2014 के बाद इस कार्यक्रम का नाम मोदी सरकार द्वारा इंदिरा गाँधी से  प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG - Pradhan Mantri Awaas Yojna Grameen) रखा गया। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को गरीबी रेखा के  बजाय  सामाजिक आर्थिक एवं जाती जनगणना (SECC  - Social Economy and Caste Census) के अनुसार  पक्के मकान बनाने के लिए सहायता राशि 1,20000/- (एक लाख बीस हजार) रूपए दिया जाता है, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत  निजी शौचालय बनाने  के लिए 12000/- की राशि  और स्वीकृति की जाती है।



प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए  पात्रता मापदंड (Elligible for Pradhan Mantri Awaas Yojna Grameen) 

➤  जिसका परिवार बेघर है और 1 और  2 कच्चे दीवार वाले और कच्चे छत वाले  घरों में निवासरत हैं।
➤  19 वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग व्यक्ति जो परिवार से वंचित है।
➤  वह व्यक्ति जो स्वयं नि:शक्त है एवं जिसके घर में कोई समर्थ नहीं हैं।
➤  जिस परिवार के पास न तो गाड़ी है न कृषि कार्य करने के लिए साधन है और ना ही कोई मछली पकड़ने  है।
➤  वह परिवार जिसकी वार्षिक आय 50000/- (पचास हजार)  या उससे कम हो।
➤   परिवार का ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी शासकीय नौकरी है और 10000/-  अधिक का वेतन प्राप्त करता है
वह परिवार इस योजना  लाभ नहीं ले पायेगा।
➤   परिवार का  भी व्यक्ति आयकर नहीं भरता हो।


प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन कैसे करें (How to apply Pradhan Mantri Awaas Yojna Grameen) 

 

➤   कोई भी व्यक्ति अपने वार्ड या सम्बंधित ग्राम पंचायत में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
➤   प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAYG - Pradhan Mantri Awaas Yojna Gramin) का चयन ग्राम सभा           में होता है।


 

प्रधानमंत्री आवास योजना  के लिए  आवश्यक दस्तावेज ( Required document for PMAYG - Pradhan Mantri Awaas Yojna Gramin) 

 

➤   आधार कार्ड।
➤  बैंक पासबुक।
➤    MGNREGA ( मनरेगा) जॉब कार्ड।
➤   SECC data (Social Economy And Caste Census) सामाजिक आर्थिक एवं जाति  जनगणना प्रमाण             पत्र।
➤  तहसील कार्यालय का  शपथ पत्र की परिवार के पास किसी भी प्रकार का  पक्का मकान नहीं है।


Pradhan Mantri Awaas Yojana में नाम देखने  लिए आधिकारिक वेब साइट पर जाएँ। 
आधिकारिक वेबसाइट में जाने के लिए यहाँ क्लिक  करें।
 

प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम देखें (PMAYG - Pradhan Mantri Awaas Yojna Gramin List 2021) 

 

बहुत लोगो को पता नहीं होगा कि उनका प्रधान मंत्री आवास (Pradhan Mantri Awaas Yojna) योजना  में नाम है कि नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि प्रधान मंत्री आवास सूचि में अपना नाम या अपने परिवार के नाम  देखें।  कृपया हमारे निर्देशों का पालन करें -   सबसे पहले अपना गूगल browser open कर लें , सर्च बार में लिखें pmayg.in सबसे ऊपर का लिंक खोलें  जिसे की निचे चित्र  दिखाया है उसके बाद -


 Pradhan Mantri Awaas Yojna Gramin पर क्लीक करें उसके  बाद awaassoft  को खोलें

Awaassoft में  click कर  report पर जाएँ_ नया पेज खुल जाने के बाद

Financial Progress report पर  3 नंबर  high label financial progress report पर जाएँ

खुल जाने के बाद selection filter पर 2021 की जगह  जिस भी वर्ष का आपको  देखना है  वर्ष का चयन करें।
चयन करने के बाद  Pradhan Mantri Awaas Yojna  को चयन करे फिर अपना राज्य , अपना डिस्ट्रिक्ट या अपना जिला चुने जिला के बाद अपना ब्लॉक उसके बाद अपने ग्राम पंचायत का  नाम चुन कर किसी भी हितग्राही का नाम प्रधानमंत्री आवास  सूचि में देख सकते हैं।

                तो आप सभी का हमारे पेज में आने लिए बहुत बहुत धन्यवाद ! आप सभी जान ही गए होंगे कि Pradhan mantri Awaas yojna me naam kaise dekha jaata hai? अगर यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो share जरूर करें। 


वृद्धा पेंशन सूची में नाम कैसे देंखें ? छत्तीसगढ़ पेंशन सूची 2021

January 10, 2021 0
वृद्धा पेंशन सूची में नाम कैसे देंखें ? छत्तीसगढ़ पेंशन सूची 2021

पेंशन योजना 



पेंशन योजना क्या  है ? {what is pension scheme} - भारत में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त  रूप से राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के  माध्यम से चलाये जा  रहे हैं।  वृद्ध जनो  को  प्रदेश के सरकार  पेंशन के  रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।  जो वर्ष 1994 से केंद्र सरकार द्वारा संचालित है।  

     इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु वर्ग के लोगो जिसका बी. पी. एल. सूची 2002 में  नाम सम्मिलित है उनको वृद्धजन पात्र सूचि के अंतर्गत प्रति माह 300/- रूपए के दर से प्रति वर्ष दो छमाही किस्तों में उनके बैंक खातों में राशि दी जाती है।


केंद्र  सरकार द्वारा 60  वर्ष से 79  वर्ष तक के पात्र लाभार्थी को प्रति लाभार्थी प्रति माह 100 /- रूपए केन्द्रांश के रूप में धन राशि तथा राज्य सरकार  प्रति लाभार्थी को प्रति माह 200 /- रूपए राज्यांश के रूप में  यानी केंद्र  सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रति लाभार्थी को प्रति माह 300 /- रूपए की धन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। 80 वर्ष के अधिक के आयु वर्ग के  लाभार्थी को केंद्र सरकार प्रति पात्र लाभार्थी को प्रति माह 500 /- रूपए की पेंशन राशि केन्द्रांश  दी जाती है।


पेंशन कैसे मिलती है ? -  ⇒  कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र होने पर ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में अपना आवेदन प्रस्तुत  कर सकता है। एवं शहरी क्षेत्र के व्यक्ति उपजिला अधिकारी तथा सिटी मजिस्ट्रेट को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता   है।
 ⇒  ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को विकास खंड कार्यालय में तथा विकास  अधिकारी समाज कल्याण विभाग में आवेदन को प्रेषित करता है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा आवेदन को अनुमोदित कर पेंशन की  धन राशि लाभार्थी के बैंक खातों में भेज दी जाती है।


⇒  राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन  योजना में पारदर्शिता लाने  के लिए प्रति वर्ष माह मई - जून में अंकेक्षण व निरीक्षण किया जाता है जिसमे मृत व्यक्ति एवं अपात्र लाभार्थी को सूचि से  हटाया जाता है।



Wednesday 6 January 2021

छत्तीसगढ़ पेंशन सूची में नाम कैसे देखते हैं ? Pension List Chhattisgarh

January 06, 2021 0
छत्तीसगढ़ पेंशन सूची में नाम कैसे देखते हैं ? Pension List Chhattisgarh

 


 


 


पेंशन


पेंशन योजना क्या  है ? {what is pension scheme}


भारत में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त  रूप से राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के  माध्यम से चलाये जा  रहे हैं।  वृद्ध जनो  को  प्रदेश के सरकार  पेंशन के  रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।  जो वर्ष 1994 से केंद्र सरकार द्वारा संचालित है।  

     इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु वर्ग के लोगो जिसका बी. पी. एल. सूची 2002 में  नाम सम्मिलित है उनको वृद्धजन पात्र सूचि के अंतर्गत प्रति माह 300/- रूपए के दर से प्रति वर्ष दो छमाही किस्तों में उनके बैंक खातों में राशि दी जाती है।

केंद्र  सरकार द्वारा 60  वर्ष से 79  वर्ष तक के पात्र लाभार्थी को प्रति लाभार्थी प्रति माह 100 /- रूपए केन्द्रांश के रूप में धन राशि तथा राज्य सरकार  प्रति लाभार्थी को प्रति माह 200 /- रूपए राज्यांश के रूप में  यानी केंद्र  सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रति लाभार्थी को प्रति माह 300 /- रूपए की धन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। 80 वर्ष के अधिक के आयु वर्ग के  लाभार्थी को केंद्र सरकार प्रति पात्र लाभार्थी को प्रति माह 500 /- रूपए की पेंशन राशि केन्द्रांश  दी जाती है।

 

पेंशन कैसे मिलती है ?


  कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र होने पर ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में अपना आवेदन प्रस्तुत  कर सकता है। एवं शहरी क्षेत्र के व्यक्ति उपजिला अधिकारी तथा सिटी मजिस्ट्रेट को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता   है।
 ⇒  ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को विकास खंड कार्यालय में तथा विकास  अधिकारी समाज कल्याण विभाग में आवेदन को प्रेषित करता है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा आवेदन को अनुमोदित कर पेंशन की  धन राशि लाभार्थी के बैंक खातों में भेज दी जाती है।

⇒  राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन  योजना में पारदर्शिता लाने  के लिए प्रति वर्ष माह मई - जून में अंकेक्षण व निरीक्षण किया जाता है जिसमे मृत व्यक्ति एवं अपात्र लाभार्थी को सूचि से  हटाया जाता है।

 


मुख्यमंत्री पेंशन योजना  छत्तीसगढ़


छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2018 - 2019 में सामाजिक सहायता अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना का शुभारम्भ हुआ। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूचि के आधार पर वरिष्ठ नागरिक, विधवा, विकलांग, परित्यक्ता महिला को चिन्हित किया गया।


इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु वर्ग के लोगो जिसका बी. पी. एल. सूची 2002 में  नाम सम्मिलित है उनको वृद्धजन पात्र सूचि के अंतर्गत प्रति माह 300/- रूपए के दर से प्रति वर्ष दो छमाही किस्तों में उनके बैंक खातों में राशि दी जाती है।
केंद्र  सरकार द्वारा 60  वर्ष से 79  वर्ष तक के पात्र लाभार्थी को प्रति लाभार्थी प्रति माह 100 /- रूपए केन्द्रांश के रूप में धन राशि तथा राज्य सरकार  प्रति लाभार्थी को प्रति माह 200 /- रूपए राज्यांश के रूप में  यानी केंद्र  सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रति लाभार्थी को प्रति माह 300 /- रूपए की धन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। 80 वर्ष के अधिक के आयु वर्ग के  लाभार्थी को केंद्र सरकार प्रति पात्र लाभार्थी को प्रति माह 500 /- रूपए की पेंशन राशि केन्द्रांश  दी जाती है।


हितग्राही की पात्रता  



  • वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 

  •  ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष या उससे  अधिक की हो।

  • ऐसी महिला जो 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु की विधवा हो। 

  •  ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक नाम सामाजिक, आर्थिक, एवं जाति  जनगणना 2011 की सुर्वे सूचि में हो।  


पेंशन के प्रकार  {Type of pension}



  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। { Samajik suraksha pension yojna }

  • सुखद सहारा योजना। { Sukhad sahara yojna }

  • इंदिरागांधी  राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना। { Indira gandhi rashtriy vriddha pension yojna }

  • इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना।  {Indira gandhi rashtriy vidhva pension yojna} 

  • इंदिरागांधी राष्ट्रीय नि;शक्त पेंशन योजना। {Indira gandhi rashtriy nishakt pension yojna} 

  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। {Rashtriy parivar sahyta yojna}

     


    1 .   सामाजिक सहायता पेंशन योजना



  • {samajik suraksha pension yojna}  पेंशन योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के निचे रहने  वाले व्यक्ति जो नि:शक्त, बौने हो उसको  आर्थिक  सहायता के रूप में  जीवन यापन करने के लिए पेंशन का लाभ दिया जाता है।


  • लाभार्थी की पात्रता वह  छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
     जिसकी उम्र 6-17  वर्ष तक के हैं एवं नि:शक्त है वह इस योजना का लाभ ले सकता है, लेकिन 14 वर्ष तक के जो  बच्चे अध्ययनरत नहीं है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। 




लाभार्थी को मिलने वाला लाभ 


प्रति माह 350/- रूपए राज्य सरकार की ओर से।


      2.  सुखद सहारा योजना { sukhad sahara yojna }
 इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष की विधवा या परित्यक्ता महिला  जो की गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाली  हो उसे आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली पेंशन योजना है।


लाभार्थी की पात्रता  

18-39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला। 


18 वर्ष या अधिक की परित्यक्ता महिला। 


मिलने वाली लाभ प्रति माह 350/- रूपए।


आवेदन कैसे करें ?


कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र होने पर ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में अपना आवेदन प्रस्तुत  कर सकता है। एवं शहरी क्षेत्र के व्यक्ति उपजिला अधिकारी तथा सिटी मजिस्ट्रेट को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता   है।



ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को विकास खंड कार्यालय में तथा विकास  अधिकारी समाज कल्याण विभाग में आवेदन को प्रेषित करता है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा आवेदन को अनुमोदित कर पेंशन की  धन राशि लाभार्थी के बैंक खातों में भेज दी जाती है।

 


आवश्यक दस्तावेज -


पेंशन लिए आवेदन कर्ता के पास इन मुख्य दस्तावेजों का होना आवश्यक है -



  1. आधार कार्ड।

  2. बैंक की पासबुक।

  3. बी. पी. एल. 2002 - 2003 की सर्वे सूचि में नाम अथवा प्रमाण पत्र।

  4. पासपोर्ट साइज की दो फोटो।